Udaipur Times, Crime News: उदयपुर में बीजेपी की महिला नेता के कथित वीडियो कांड ‘उदयपुर फाइल्स' में आरोपी को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत को बताया- कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि शुरुआती शिकायत के बाद पुलिस में दिए गए बयानों और आरोपों में बदलाव किया गया है, जिसमें बाद में जबरन वसूली जैसे आरोप जोड़े गए। Udaipur Files
कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल और स्पाई कैमरे के मेमोरी कार्ड से शिकायतकर्ता के बताए गए आरोप साबित नहीं होते, बल्कि रिकवरी में वीडियो कुछ और ही स्थिति बयां करते हैं।
शुरुआत में दर्ज बयानों में जबरन वसूली या गंभीर धाराओं के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। बाद में पुलिस में दिए गए सप्लीमेंट्री बयान में ये सारी बातें जोड़ी गईं। वकील ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने जब मोबाइल और मेमोरी कार्ड की जांच की तो उसमें कोई भी आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला। रिकवरी में कुछ अन्य वीडियो सामने आए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया। Udaipur Files
कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही पेश की जा चुकी है, आरोपी पिछले सात महीने से जेल में है और ट्रायल पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। Udaipur Files
इसी साल केस दर्ज हुआ था
दरअसल, इसी साल 11 फरवरी को भूपालपुरा थाने में महिला नेता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपी जेल में बंद हैं। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसे अपने ऑफिस बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया था। जब वह बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा था। करीब 25 दिन पहले ही आरोपी की दूसरे केस (धोखाधड़ी) में भी हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। आरोपी बुधवार को जेल से बाहर आ सकेगा। Udaipur Files