उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी है। एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र कुमार ने आदेश में कहा- आरोपी के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के कोई आरोप नहीं है।
कोर्ट ने कहा- उस पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं। तलवार भोंटी थी या धारदार। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने हत्या कर दी थी।
24 अगस्त को आरोपी फरहाद की जमानत पर बहस हुई थी। फरहाद के वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि जब घटना हुई, उस समय दर्ज एफआईआर में आरोपी का कोई नाम नहीं था। न ही उसे नामजद किया गया था।
Source: media reports
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