खेरवाड़ा में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड

खेरवाड़ा की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 2023 के बंशीलाल हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई

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Court

 

Udaipur TImes News, Court Verdict, Life Imprisonment , खेरवाड़ा 31 जुलाई 2026 -  अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेरवाड़ा डॉ. जगदीश कुंतल ने हत्या के चर्चित मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। Judiciary

अपर लोक अभियोजक संदेश कोठारी ने बताया कि 7 मार्च 2023 को बंजारिया निवासी राहुल डामोर ने खेरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार होली के दिन विकास बीड़ी मांगने के लिए मृतक बंशीलाल के घर पहुंचा था। बीड़ी देने से मना करने पर विकास ने बंशीलाल का गला पकड़ लिया। इसी दौरान जयेश तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और बंशीलाल पर हमला कर दिया। हमले में बंशीलाल की मौत हो गई। CourtVerdict

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 30 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। CrimeNews

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 449/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड जमा नहीं कराने पर प्रत्येक दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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