उदयपुर, 24 अप्रेल 2020। कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) सवीना में मण्डी समिति प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर दो फल सब्जी व्यापारियों के अनुज्ञापत्र सात दिवस के लिए निलंबित कर दिये गये हैं।
क्षेत्रीय उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग संजीव पण्ड्या ने बताया कि मण्डी प्रागंण में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेन्सींग से संबंधित अन्य निर्देशों की पालना नहीं करने एवं मण्डी प्रागंण में फल-सब्जी का खुदरा व्यापार प्रतिबंधित होने के बावजूद भी खुदरा व्यापार करते हुए पाये जाने पर दो फर्मों विशनदास छोगामल एवं फर्म में जयपाल दास चन्द्र कुमार के मण्डी अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिये निलंबित कर दिये हैं। उन्होंनेयह भी बताया कि सोशल डिस्टेन्सींग की पालना नहीं करने व खुदरा व्यापार करते हुए पाये जाने पर मण्डी प्रागंण के कतिपय अन्य व्यवसायियों को भी मण्डी प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।
कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) उदयपुर में खुदरा व्यवसाय की मनाही के बावजूद प्रांगण में कार्यरत फर्म मैसर्स जयपाल दास चन्द्र कुमार द्वारा खुदरा व्यापार करने पर फर्म का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मण्डी समिति के सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए् जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने मण्डी प्रांगण में केवल थोक व्यवसाय अनुमत करने तथा मण्डी प्रांगण में रिटेल व्यवसाय तत्काल बन्द करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके बावजूद फर्म मैसर्स जयपाल दास चन्द्र कुमार आवंटित दुकान संख्या- पी/51 एवं स्थायी अनुज्ञापत्र संख्या - 43 ‘‘व्यापारी श्रेणी‘‘ द्वारा मण्डी प्रांगण से ही आलु-प्याज खरीद कर 10-10 किलो की पैकिंग तैयार कर उपभोक्ताओं को बिक्री किया जाना पाया गया जो रिटेल व्यवसाय की श्रेणी में आता है।
उन्होंने बताया कि मण्डी समिति द्वारा जारी निर्देशों में 10-10 की बिक्री अनुमति केवल काश्तकारों द्वारा लाई गई कृषि जिन्स तथा राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्स को ही थोक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। खुदरा व्यवसाय बन्द की सूचना मण्डी प्रांगण में कार्यरत व्यापारियों को दिये जाने के उपरान्त भी इस फर्म द्वारा 23 व 24 अप्रेल को आवंटित दुकान के आगे खुदरा व्यवसाय किया जाना पाया गया, जो कि मण्डी समिति के निर्देशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है।
अनुज्ञापत्र की शर्त उल्लंघन मानते हुए राज. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा के अतर्गत फर्म का स्थायी अनुज्ञापत्र 27 अप्रेल से 3 मई तक सात दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। इस अवधि में फर्म द्वारा किसी प्रकार की अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
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