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पत्नी की नृशंस हत्या के दोषी पति को फांसी की सजा

उदयपुर मावली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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उदयपुर 30 अगस्त 2025। मावली ADJ कोर्ट ने एक सनसनीखेज और बेहद जघन्य हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। पत्नी लक्ष्मी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति किशनलाल उर्फ किशनदास को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने इस पूरे मामले को “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” श्रेणी में माना और कहा कि यह अपराध न केवल इंसानियत को शर्मसार करता है बल्कि पूरे समाज को झकझोर देता है। 

जानकारी के अनुसार, आरोपी किशनलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी को उसके काले और मोटे होने को लेकर अक्सर ताने देता था। लगातार प्रताड़ित करने के बाद उसने पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी एक भूरे रंग का द्रव्य पदार्थ लाया और लक्ष्मी को यह कहकर धोखा दिया कि इसे लगाने से उसका रंग गोरा हो जाएगा। पत्नी को पति पर पूर्ण विश्वास था। आरोपी ने लक्ष्मी को कपड़े उतरवाकर उस रसायन को पूरे शरीर पर लगा दिया। जब लक्ष्मी ने द्रव्य अपने शरीर पर लगा लिया, तब आरोपी ने जलती हुई अगरबत्ती से उसे आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, बोतल में बचा हुआ अतिरिक्त रसायन भी उसने जलती हुई लक्ष्मी पर डाल दिया। बुरी तरह जलने से लक्ष्मी ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

इस मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करेंगे निर्णय सुनाते समय कहा कि आरोपी का कृत्य “अत्यंत घृणित और मानवता के लिए कलंक” है। ऐसी मानसिकता की कल्पना एक स्वस्थ और सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। अपराधियों में कानून का भय और न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए कठोरतम दंड देना आवश्यक है। कोर्ट ने इसे “वायरस से भी विरलतम” मामला बताया और कहा कि इस प्रकार की नृशंस हत्या समाज को हिला देती है। 

कोर्ट ने आदेश दिया कि किशनलाल को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। साथ ही उस पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला न केवल अपराधिक प्रवृति वाले लोगों के लिए सबक है बल्कि समाज को भी यह संदेश देता है कि महिला उत्पीड़न और नृशंस अपराधों पर अदालतें किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएंगी।

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