अवैध नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और सहयोगी गिरफ्तार


अवैध नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और सहयोगी गिरफ्तार 

दोनों आरोपियों के खिलाफIPC Sections 323,504 व 3(1) (r) (S), 3(2) (Va) SCSt Act के तहत मामला दर्ज करवाया
 
Nasha Mukti Kendra

उदयपुर 3 नवंबर 2023। शहर के Madri Industrial Area  इलाके में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र (Rehabilitation Center) और वहां पर आने वाले मरीजों के साथ मारपीट के मामले के सामने आने के बाद दर्ज हुए Case में कार्यवाही करते हुए पुलिस केंद्र के संचालक मनोज मनोज जोशी निवासी मंगलवाड़, चित्तौड़गढ़ हाल पुरोहितो की मादडी और उसके सहयोगी पुरोहितो की मादडी को गिरफ्तार किया है। 

दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC Sections 323,504 व 3(1) (r) (S), 3(2) (Va) SCSt Act के तहत मामला दर्ज करवाया गया था पुलिस जिसका अनुसंधान कर रही थी। 

दरअसल प्रार्थी गोवर्धनलाल पुत्र जेतराम मेघवाल निवासी नाहरा मगरा, नान्दवेल, मेघवाल बस्ती तहसील मावली ने पुलिस थाना प्रतापनगर पर रिपोर्ट दी थी की वह शराब पीने का आदी होने के चलते Kaya Kalp Sewa Sansthan, नशा मुक्ति एवं मनोरोग केन्द्र उदयपुर मे 14 मई 2023 को उसकी पत्नी दुर्गा मेघवाल ने इस मुक्ति केन्द्र में उसे भर्ती कराया था। जिस पर इस केन्द्र के संचालक मनोज जोशी ने पांच हजार रूपये महीने के हिसाब से तीन महीने में नशा मुक्त करने का आश्वासन देकर भर्ती किया। 

प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में बताया की भर्ती करने के उपरान्त समय-समय पर उसकी पत्नी दुर्गा ने 14 हजार रूपये दिए। तीन महीने के बाद उसको लेने घर वाले आए तो बोला कि तीन महीने और लगेगे। फिर 24 अक्टूबर 2023 को इस नशा मुक्ति केन्द्र पर उसकी पत्नी दुर्गा व परिवारजन आए तो पेनल्टी व अन्य खर्चे जोडकर 23 हजार रूपये और मांगे।

गोवर्धन लाल ने अपनी रिपोर्ट में अरूप लगाया की उसकी पत्नी व परिजनों ने संचालक से Request करने पर 16 हजार रूपये लेने के लिए संचालक सहमत हुआ। उसके घर वाले लेने आये तब एक कागज पर जबरन संचालक ने मारपीट कर अन्य किसी प्रकार की कोई बात मेरे साथ नही हुई ऐसा संचालक ने जबरन लिखवाकर सभी के हस्ताक्षर करवा दिए। ये बाते नही लिखने पर उसे को नही छोडने का दबाव बनाया। इसलिए मजबूर होकर उसे लिखना पडा। 

इस Rehebiilitation Center में प्रार्थी को जातिगत गाली गलौच करते हुए आए दिन डण्डो, लातो से मनोज जोशी, विष्णु डांगी व अन्य मारपीट करते थे। जातिगत विद्वेष के कारण मुझे शौचालय में खाना खाने के लिए मजबूर करते थे। पांच दिन पूर्व भी उसके साथ जातिगत गाली गलौच करते हुए मारपीट की। जिसमें उसके शरीर के विभिन्न अंगो पर गंभीर चोटे आई है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रतापनगर पर मामला दर्ज किया जाकर अनुसंधान Senior Officers के आदेशानुसार पुलिस Deputy Sp शिप्रा राजावत द्वारा किया गया ।

प्रकरण अनुसुचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवासरण अधिनियम से संबंधित होने से Sp Udaipur भुवन भूषण यादव व Additonal SP City लोकेन्द्र दादरवाल के सुपरविजन में Deputy Sp शिप्रा राजावत और उनकी टीम द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ  Sections 323,504 of IPC व Sections 3(1)(r)(S),3(2)(Va) of ScSt ACT  के तहत मामला दर्ज किया गया।  आरोपियों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है।  
 

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