पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का आदेश

शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप

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Madhabi Puri Buch

मुंबई 2 मार्च 2025। देश की आर्थिक राजधानी कहीं जाने वाली मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियो के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 

विशेष एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगड़ ने पारित आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत मिले हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और अदालत ने एसीबी से 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 

बता दें कि, शिकायतकर्ता ने प्रस्तावित आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच की मांग की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया, तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया।

उल्लेखनीय है माधबी पुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को सेबी प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला था। वह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं और निजी क्षेत्र से आने वाली पहली शख्सियत भी थीं। उन पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्षी दलों की ओर से भी उन पर समय-समय पर कई आरोप लगते रहे हैं। पिछले सप्ताह ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। उनकी जगह ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को सेबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

Source: Media Reports

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