उदयपुर,05.05.23- घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ और अगले दिन फिर मकान के केलू हटाकर घर में घुसने का प्रयास करने के मामले में पोक्सो एक न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में एक-एक साल की सजा सुनाई।
सजा का ऐलान होते ही न्यायालय में मौजूद अभियुक्त वहां से खिसक लिया।
पीड़िता ने झाड़ोल थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह 22 मार्च 2022 को अपने छोटे भाई के साथ घर में बैठी थी, तभी आरोपी कैलाश पुत्र हीरालाल पारगी निवासी खरड़िया, झाडोल वहां आया और खींचतान कर उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा।
इस घटना के अगले दिन आरोपी फिर से उसके घर के नजदीक आया और उसे कहा कि वह केलू हटाकर अंदर आ जाएगा।
पीड़िता ने हल्ला किया तो वह भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 8 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त कैलाश पारगी को भादंसं की धारा 457 में एक साल साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए तथा 354 में एक वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपए की सजा सुनाई।
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