विक्रम भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं
उदयपुर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज, कोर्ट ने माना मामला पैसों की हेराफेरी से जुड़ा
उदयपुर 5 जनवरी 2026 - बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
जोधपुर बेंच के जस्टिस समीर जैन की अदालत ने उदयपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि मामला केवल अनुबंध उल्लंघन का नहीं, बल्कि प्रथमदृष्टया पैसों की हेराफेरी से जुड़ा प्रतीत होता है, इसलिए पुलिस जांच जारी रहेगी। यह एफआईआर उदयपुर के भूपालपुरा निवासी डॉ. अजय मुंडिया की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट और अन्य पर फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए फंड के गबन का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि निवेश के बावजूद तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।
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