जिले का एक और अपराधी राजू उर्फ़ राजकुमार मीणा को राजपासा के तहत भेजा गया जेल
इससे पहले इसी माह में दो बदमाशों विष्णु सेन और आलम खान को राजपासा के तहत भेजा गया था जेल
| Feb 27, 2020, 20:38 IST
राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत नहीं मिलती एक साल तक ज़मानत
उदयपुर 27 फरवरी 2020। जिला पुलिस ने जावरमाइंस थाना के हिस्ट्रीशीटर राजू उर्फ़ राजकुमार मीणा पिता धनपाल मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी नेवा तलाई फला लिम्बादरा थाना जावरमाइंस को चिन्हित कर राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2006 (राजपासा) के तहत जेल भेजा गया।
जावरमाइंस पुलिस थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया की राजू उर्फ़ राजकुमार मीणा पर अवैध शराब की तस्करी, हथियार रखने, लड़ाई झगडे, चोरी और लूट की वारदातों के 30 प्रकरण दर्ज है।
जिले में राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2006 (राजपासा) के तहत जेल भेजे जाने वाला यह तीसरा केस है इससे पूर्व इसी माह में विष्णु सेन और आलम खान नामक दो हिस्ट्रीशीटरो की इसी कानून के तहत जेल भेजा जा चूका है।
