उदयपुर 23 अप्रैल 2021 । कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना मरीज़ो को लगने वाले रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी काण्ड में हिरणमगरी थाना पुलिस ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17, 17ए, 17बी, 27बी(1), 27सी, 27डी एवं आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 की धारा 53, 57 एवं 420, 120 बी भा.द.स. में दर्ज कर पूर्व में दो अभियुक्त डॉ मोहम्मद अबीर खान एवं मोहित पाटीदार को गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर पूछताछ के आधार पर दो दलाल सहित चार लोगो को गिरफ्तार किया है।
हिरणमगरी पुलिस थानाधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया की रेमडीसीवीर इंजेक्शन सप्लाई करने वाले दलाल चिराग कलाल पिता रमेश कलाल निवासी परसाद मेन रोड चावंड, विकास जाट पिता कैलाश जाट निवासी लसडायन निम्बाहेड़ा, हरगोविंद नाथ पिता कमलेश्वर नाथ निवासी कपासन, वसीम खान पिता बाबूखान निवासी निम्बाहेड़ा को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया की प्रकरण में मुख्य अभियुक्त हरगोविंद नाथ और वसीम खान पैसिफिक होस्पिटल उमरड़ा के आईसीयू वार्ड में नौकरी के दौरान मरीज़ो को लगाए जाने वाले 92 रेमडीसीवीर इंजेक्शन को हॉस्पिटल से निकाल कर चिराग कलाल, विकास, डॉ मोहम्मद अबीर और मोहित पाटीदार की सहायता से बाज़ार में ऊंचे दामों में बेच कर कालाबाज़ारी की है।
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