ट्रेनों में बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध आरपीएफ की कार्यवाही


ट्रेनों में बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध आरपीएफ की कार्यवाही

बेवजह चैन पुलिंग (एसीपी) की रोकथाम बाबत 519 कार्यवाही की गई

 
RPF

अजमेर मण्डल मे जून माह मे बिना उचित कारण के चैन पुलिंग करने, अनाधिकृत वैंडरो और रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ) अजमेर मण्डल ने जोरदार कार्यवाही की है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल है। 

मण्डल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ के निर्देश पर अवैध रूप से चैन पुलिंग करने वालों और अनाधिकृत वेंडरों पर नकेल कसते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा  अमिताभ मंडल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर के निर्देशन अजमेर मण्डल मे जून माह मे रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिये 87 कार्यवाही की गई। 

इस दौरान रेल सीमा से लगते गांवों, पंचायतो व स्कुलों में लगभग 2 हजार लोगों को इस संबंध मे समझाईश भी की गई। अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 704 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 54 हजार से अधिक रुपये का जुर्माना किया गया।

इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में बेवजह चैन पुलिंग (एसीपी) की रोकथाम बाबत 519 कार्यवाही की गई। बिना उचित कारण के जंजीर नही खींचने के प्रति यात्रियों को जागरुक करने के लिये रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने हेतु पम्पलेट बांटे गये व समझाईश  की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया जिससे गाडियों के संचालन व समयपालन को बनाए रखने मे मदद मिली। 

सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप से एसीपी करने वाले 111 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 44 हजार से अधिक रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 83 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 27 अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध 7 हजार से अधिक रुपये का जुर्माना किया गया।

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