उदयपुर 23 फरवरी 2023 । ज़िले के बहुचर्चित एडवोकेट रुचिका हत्या कांड में गुरूवार को बड़ा फैसला लेते हुए चित्तोड़गढ कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर (पीपी) सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया की कोर्ट के समक्ष 35 गवाहों, 149 दस्तावेज और 13 आर्टिकल जिनमे हथियार, कपडे आदि शामिल है उन्हें पेश किया गया था जिनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया की इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दिव्य कोठारी को हत्या (धारा 302) के तहत आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही आईपीसी की धारा 450 के तहत 5 साल की सजा और आर्म्स एक्ट 3/25 के तहत 1 साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है की 1 दिसम्बर 2016 की सुबह आरोपी दिव्य कोठारी ने एडवोकेट रुचिका की हत्या उस समय की जब वह अपने सुखेर इलाके में मौजूद ऑर्बिट अपार्टमेंट फर्स्ट की दूसरी मंजिल पर बने फ्लेट में अकेली थी, और उसका पति लॉ कॉलेज गया हुआ था तो वहीँ बच्चे स्कूल गए हुए थे।
रुचिका की निर्मम हत्या के बाद आरोपी वाहन से निकल गया लेकिन जब इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो दोबारा फ्लैट पर आ गया और अनजान होने का नाटक किया।
गिरफ़्तारी के तीन बाद इसने पुलिस को बताया की वह रुचिका आंटी को बहुत पसंद करता था, क्यों की उसकी मम्मी की अच्छी दोस्त होने के चलते उसके फ्लैट पर अक्सर आया जाया करती थी। आखिरकार 7 सालों के लम्बे अंतराल के बाद कोर्ट ने दिव्य कोठारी को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal