नकली एप्पल एसेसरी बेचने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज

सूरजपोल पुलिस की कार्रवाई, बापू बाजार से फर्जी लोगो वाले चार्जिंग केबल और 350 से अधिक आईफोन कवर बरामद

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उदयपुर 25  अप्रैल 2026 -  शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने बापू बाज़ार स्थित एक दुकानदार के खिलाफ एप्पल कंपनी के लोगो (प्रतिक चिन्ह) लगी मोबाईल एसेसरी  बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया। 

दरअसल एप्पल कम्पनी के प्रतिनिधि संदीप तंवर ने पुलिस को सुचना दी थी की बापू बाजार स्थित दूकान में अवैध रूप से एप्पल कंपनी के लोगो ( प्रतिक चिन्ह ) एसेसरी  जिनमे कंपनी की फेक चार्जिंग केबल और करीब 350 से अधिक एप्पल आई फ़ोन के  ( प्रतिक चिन्ह ) वाले मोबाईल बेक कवर शामिल हैं।  बेचे जा रहे हैं। 

पुलिस द्वारा संदीप तंवर की रिपोर्ट के आधार पर दुकान के संचालक  हिरन मगरी सेक्टर 4 बीएसएनएल रोड निवासी  जोराराम चेथरी (क़ल्बी) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा 318 (भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (पूर्व में IPC 420) धोखाधड़ी (Cheating) से संबंधित है. एवं सेक्शन 103 ,104 ट्रैड मार्क अधिनियम 1999 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, जाली ट्रेडमार्क के उपयोग (Falsifying Trademarks) और गलत विवरण देने से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह धारा मुख्य रूप से व्यापार चिह्न के अवैध उपयोग या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की नकल करने वालों को सजा देती है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। ) और ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 104 ( ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 की धारा 104 झूठे ट्रेडमार्क (fake trademark) या झूठे व्यापार विवरण (false trade description) के साथ माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने को दंडनीय अपराध बनाती है। इस धारा के तहत, जानबूझकर नकली वस्तुओं का व्यापार करने, उन्हें बेचने के लिए रखने या प्रदर्शित करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है)।

पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि के रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू करदी है। 

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