कोरोना गाइड लाइन का उल्ल्घन करने वालो और अनावश्यक घूमने पर पुलिस की सख्त कार्यवाही

3373 चालान बनाकर व एम.बी में 78 चालान बनाकर कुल 14200 रूपये जुर्माना वसूला व 207 एम.वी एक्ट के तहत 12 वाहन  भी जबत किये गए

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बिना अनुमति या अनावश्यक रूप से घूमने वालो को आरटीपीसीआर  की रिपोर्ट नेगेटिव न आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया गया 

जहाँ एक तरफ जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राजस्थान सरकार कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से जनता को बचने और अपने राज्य की सुरक्षा को ले कर नियमो को जारी लिया गया है लेकिन वही कुछ एक लोगो की वजह से जो की फ़िज़ूल ही अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं उनके लिए भी पुलिस को निर्देश जारी किये गए है जिसके तरह अगर कोई इन नियमो का उल्लंघन करता है को उसके विरुद्ध सख्त कारवाही होगी। 

उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलो और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन ले अनुसार जिला के सभी थानाधिकारियों को यहाँ निर्देश ज़रिये किये गए है की गाइड लाइन का पालन न करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले, मास्क न पहनने वाले और सार्वजानिक जगहों पर थूकने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

दिनांक 08.05.2021 समय 9.00 pm से आज शाम 5.00 ता कुल 3373 चालान बनाकर व एम.बी में 78 चालान बनाकर कुल 14200 रूपये जुर्माना वसूला व 207 एम.वी एक्ट के तहत 12 वाहन  भी जबत किये गए। इसी कारवाही के चलते जिला पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान बिना अनुमति या अनावश्यक रूप से घूमने वालो को आरटीपीसीआर  की रिपोर्ट नेगेटिव न आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया गया 

जिसके अंतर्गत सूरजपोल पुलिस थाना में 14, सवीना थाना में 6, हिरणमगरी पुलिस थाना में 6, हाथीपोल पुलिस थाना में 11, घंटाघर पुलिस थाना में 11, प्रताप नगर थाना में 20, भुपालपुरा थाना में 5, खेरोदा थाना में 1 और ऋषभदेव थाना में 3 व्यक्तियों को संस्थागत  क्वारंटाइन किया गया।   

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