कोरोना गाइड लाइन का उलंघन करने पर सख्त कार्यवाही

अनावश्यक रूप से घूमने वाले 74 व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट न आने तक संस्थागन क्वारंटाइन किया गया

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कुल चालान 2127 जिनमे 374000  रूपये जुर्माना वसूला  गया। 207 एम वी एक्ट के तहत 158 वाहन जब्त किये गए।  

उदयपुर 27 मई 2021। एक तरफ सरकार जनहित की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और गाइड लाइन जारी कर रही वही दूसरी और उन कानून और गाइड लाइन और निर्देश काउलंघन करती जनता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।  

वैश्विक बीमारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जान अनुशासन लॉक डाउन की  जिनमे फेस मास्क न होने पर 176 चालान बनाये गए जिसमे 176000 रूपये जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालो पर 1922 चालान  जिनमे 192200 जुर्माना , सड़क पर थूकने वालो के विरुद्ध 29 चालान जिसमे 5800 जुर्माना। कुल चालान 2127 जिनमे 374000  रूपये जुर्माना वसूला  गया। 207 एम वी एक्ट के तहत 158 वाहन जब्त किये गए।  

इसके अलावा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जिन्हे घर में क्वारंटाइन  चाहिए ऐसे लोग दुसरो की जान की परवाह न करते हुए भी घर से बाहर निकल रहे है जिससे घर के आस पास और दुसरो को इस संक्रमण के होने का खतरा बना रहता है ऐसे लोगो के विरुद्ध धारा 188, 269 , 270 , व धारा 51 आपदा अधिनियम 2005 एवं धारा 05 राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।  

कोरोना काल में लॉक डाउन का उलंघन करने वाले व अनावश्यक रूप से घूमने वाले 74 व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट न आने तक संस्थागन क्वारंटाइन किया गया।

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