सलूम्बर आबकारी थाना के तत्कालीन प्रभारी पर रिश्वत मामले में चालान पेश

एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने 6 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया

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ACB Court

उदयपुर , 23 जनवरी 2026 । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने रिश्वत के एक मामले में तत्कालीन प्रहराधिकारी आबकारी थाना सलूम्बर के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के निर्देशन में की गई।

एसीबी के अनुसार आरोपी राजेन्द्र प्रसाद ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए परिवादी से उसकी पुत्री के नाम संचालित लाइसेंसी शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने, परेशान नहीं करने और चेकिंग नहीं करने के बदले प्रति माह 2000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के लिए कुल 6000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। मामले में 31 मार्च 2023 को ट्रैप कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान आरोपी ने परिवादी से 6000 रुपये की रिश्वत स्वयं मांग कर स्वीकार की। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण संख्या 73/2023 दर्ज किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग राजस्थान उदयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। जांच में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 7ए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत अपराध प्रमाणित पाए गए।

ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशों की पालना में इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने आरोपी के विरुद्ध माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, न्यायालय क्रम संख्या 01 उदयपुर में चालान पेश किया है।

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