पॉजीटिव होने के बावजूद यात्रा, एफआईआर दर्ज

पॉजीटिव होने के बावजूद यात्रा, एफआईआर दर्ज

लापरवाह यात्री के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

 
पॉजीटिव होने के बावजूद यात्रा, एफआईआर दर्ज
संबंधित एयरलाइन व होटल प्रबंधन ने भी किया उल्लंघन

उदयपुर 13 अप्रैल 2021। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार उदयपुर एयरपोर्ट पर जांच उपरांत पॉजीटिव पाए जाने और इसके बावजूद बिना किसी सूचना के पुनः हवाई यात्रा कर भाग जाने के एक और प्रकरण में दिल्ली निवासी इशांक सुनेजा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

एडीएम (प्रशासन) ओ.पी.बुनकर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु नियुक्त प्रभारी ने डबोक थाने पर यह एफआईआर दर्ज करवाई है।

यह था मामला

एडीएम बुनकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार के गृह विभाग व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला कलक्टर के आदेशानुसार अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य था। गत 10 अप्रेल को उदयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इशांक के पास कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी तो उनका कोविड-19 जांच हेतु सैंपल लिया गया तथा 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। यात्री द्वारा उदियापोल स्थित एक होटल में क्वारेंटाइन होना बताया तथा इसके लिए उन्हें सूचित कर लिखित में घोषणा पत्र भी लिया गया।

इशांक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कन्ट्रोल रूम या संबंधित लेब द्वारा सूचना देने पर पता चला कि यात्री इशांक 11 अप्रेल को पुनः इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली लौट गया। यह जानते हुये भी कि प्रशासन द्वारा उसे क्वारेनटाइन किया गया है एवं उसके सैम्पल की रिपोर्ट आना शेष है। ऐसे में यात्री द्वारा पुनः दिल्ली की यात्रा कर अन्य सहयात्रियों एवं सम्पर्क में आने वाले लोगों का जीवन खतरे में डाला गया।

संबंधित एयरलाइन व होटल प्रबंधन ने भी किया उल्लंघन

एडीएम बुनकर ने बताया कि संबंधित एयरलाइन द्वारा जान बूझकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के यात्री को उदयपुर लेकर आए और सह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर संक्रमण का खतरा फैलाया। इसी तरह यात्री जिस होटल में ठहरा उस होटल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर बिना नेगेटिव रिपोर्ट के यात्री को ठहराया और बिना रिपोर्ट आये ही यात्री को चेक आउट करने दिया और यात्री को क्वारेनटाइन नहीं रखा।

लापरवाही पर संबंधितों पर कार्यवाही

एफआईआर में बताया गया है कि लापरवाह यात्री इशांक, एयरलाइन्स स्टाफ व होटल प्रबंधन का यह कृत्य भारतीय दंण्ड संहिता 270 के तहत अपराध है। इसी तरह यात्री द्वारा क्वारेंटाइन की पालना नहीं करना धारा 51, 52 आपदा प्रबंधन के तहत अपराध है।

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