उदयपुर के दो हिस्ट्रीशीटर पहली बार "राज पासा" में गिरफ्तार

उदयपुर के दो हिस्ट्रीशीटर पहली बार "राज पासा" में गिरफ्तार 

भूपालपुरा थाने का आलम खान और अम्बामाता थाने का विष्णु सेन राजापासा के तहत निरुद्ध 
 
उदयपुर के दो हिस्ट्रीशीटर पहली बार "राज पासा" में गिरफ्तार
राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006 के तहत एक साल तक नहीं होती है ज़मानत 

उदयपुर 13 फरवरी 2020 । जिले में पहली बार दो खतरनाक हिस्ट्रीशीटर अपराधियों आलम खान और विष्णु सेन को राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006  (राज-पासा) के तहत गिरफ्तार किया गया है। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरुप मेवाड़ा ने बताया की थाना भूपालपुरा के हिस्ट्रीशीटर 23 वर्षीय आलम खान पुत्र अख़लाक़ उर्फ़ बंटी निवासी मठ भूपालपुरा तथा थाना अम्बामाता के हिस्ट्रीशीटर 48 वर्षीय विष्णु सेन पुत्र सुरेश चंद्र सेन निवासी भरतपुर हाल आमेट भवन ब्रह्मपोल दरवाज़ा को चिन्हित कर अपराधियों को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 ( राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006 राज-पासा) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 

भूपालपुरा थाने के हिस्ट्रीशीटर आलम खान पर मादक पदार्थो की सप्लाई, अवैध हथियार रखना, लड़ाई झगडे के कुल 19 केस दर्ज है जबकि अम्बामाता थाने की हिस्ट्रीशीटर सुरेश सेन के मादक पदार्थो की सप्लाई, अवैध हथियार, लड़ाई झगडे, नकबजनी, डकैती के 25 केस दर्ज है। दोनों ही शातिर किस्म के आदतन अपराधी है। 

उल्लेखनीय है की  राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006  (राज-पासा) के तहत निरुद्ध करने के लिए राज्य सरकार ने उदयपुर जिला कलक्टर को शक्तिया प्रदान की। जिले में इस तरह की यह पहली कार्यवाही है। 

नहीं होती है एक साल तक ज़मानत 

 राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006  (राज-पासा) के तहत अपराधियों को एक साल तक ज़मानत नहीं मिल सकती है। एक साल बाद ही वह ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से आवेदन कर सकता है। 
 

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