200 करोड़ के मुनाफे का लालच देकर हड़पे 30 करोड़

धोखाधड़ी करने वाले फिल्म निर्देशक, निर्माता सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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दिवंगत पत्नी की स्मृति में फिल्म बनाने का डॉक्टर को दिया झांसा

उदयपुर 17 नवंबर 2025 । शहर के एक नामी डॉक्टर को उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में फिल्म बनाने और इसके रिलीज होने पर 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर 30 करोड़ से अधिक रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। 

डॉक्टर की रिपोर्ट पर भूपालपुरा थाना पुलिस ने बॉलीवुड के नामी गिरामी निर्देशक व उनकी पत्नी, उदयपुर के एक व्यक्ति सहित आठ जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। 

पुलिस के अनुसार गोविंदपुरा एमबी कॉलेज के सामने निवासी डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक और उसकी पत्नी, पुत्री निवासी अंधेरी वेस्ट मुम्बई, एवं उदयपुर के सहेली नगर निवाई आरोपी, ठाणे निवासी फिल्म प्रोड्यूसर सहित आठ जनो के खिलाफ रिपोर्ट दी। उदयपुर में एक म्युजिक ग्रुप से जुड़ा होने से उसका सम्पर्क आरोपी से हुआ, जिसने बताया कि उसकी मुम्बई में फिल्म जगत में बहुत जान पहचान है। डॉक्टर ने अपनी दिवंगत पत्नी की पुण्य तिथि को 26 मार्च 2024 को भजन व गजल के रंगारंग कार्यक्रम में उन्हे बुलाने का कार्य उसे सौंपा, जो उसने अच्छे से किया। उदयपुर निवासी आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर से कहा कि वे उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में अपनी बायोपिक बनवा लें तो पूरे भारत में अन्य लोगों को आपके अच्छे कार्यों-सोच की जानकारी मिलेगी और फिल्म की लागत का चार पांच गुना लाभ भी मिलेगा। 

कुछ दिनों बाद उदयपुर निवासी आरोपी, पीड़ित डॉक्टर के घर आया व कहा कि नामी गिरामी निर्देशक से आपकी बायोपिक बनाने के बारे में बात हो गई है। उदयपुर निवासी आरोपी के कहने पर 25 अप्रेल 2024 को मुम्बई स्थित स्टूडियो गए। उदयपुर निवासी आरोपी ने निर्देशक से मिलवाया, उन्होंने अपनी बायोपिक बनवाने की इच्छा जाहिर की। निर्देशक ने विश्वास दिलाया कि फिल्म निर्माण से जुडे सभी कार्य वह कर लेगा और कहा आप बस रूपया भेजते रहना। 

निर्देशक ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी व पुत्री दोनों फिल्म निर्माण के कार्य में एसोसिएट है तथा उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म बना रखी है। पीड़ित डॉक्टर ने निर्देशक के साथ दो फिल्मों के निर्माण में रूपया लगाने की सहमति दी। निर्देशक ने अपनी पत्नी की फर्म व उनकी फर्म के बीच दो फिल्मों बायोपिक के निर्माण का 40 करोड़ रुपए का एग्रीमेट करवाया। निर्देशक ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे, जो उसने 31 मई 2024 को जरिये आरटीजीएस करवा दिए। 

कुछ दिन बाद निर्देशक उदयपुर आए और बोले कि 7 करोड़ रुपए और फाइनेंस कर वे चार फिल्में 47 करोड़ में बना सकते हैं। इन फिल्मों की रिलीज से 100 से 200 करोड़ रूपयो तक मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद वह बिलों का भुगतान पीड़ित डॉक्टर के फर्म के खाते से उनके बताएं वेडरों को करवाता रहा। 2 जुलाई 2024 को पीड़ित डॉक्टर के फर्म के नाम से एक नई एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाया। 

उनके स्टाफ के नाम के एकाउन्ट में 77 लाख 86 हजार 979 रुपए अंतरित करवाए। इस तरह 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 400 रुपए अंतरित किए। वहीं पीड़ित डॉक्टर की फर्म से 42 करोड़ 70 लाख 82 हजार 232 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि चार फिल्मों का निर्माण 47 करोड़ में किया जाना तय हुआ था। निर्देशक तथा उसकी पत्नी ने केवल दो फिल्म का निर्माण कर रिलीज करवाया और दूसरी का निर्माण पूरा करवाया और तीसरी फिल्म लगभग 25 प्रतिशत ही निर्मित हुई और चौथी फिल्म की अब तक शूटिंग भी चालू नहीं हुई। चौथी फ़िल्म के ही 25 करोड़ हड़प लिए। इसके बाद 11 करोड़ रुपए की मांग की। इस तरह आरोपियों ने उससे 30 करोड़ से अधिक राशि हड़प ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

उदयपुर निवासी आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर को फिल्मी दुनिया का ऐसे सुहाना सफर दिखाकर जालसाजी में फंसावाया 

पीड़ित डॉक्टर का फिल्मी सफर एक श्रद्धांजलि से शुरू हुआ। अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर ग़ज़ल भजन का कार्यक्रम आयोजित करने के बाद, उदयपुर निवासी आरोपी ने उन्हें निर्देशक से मिलवाया। निर्देशक ने बायोपिक और एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया। 40 करोड़ के टर्म शीट के बाद, 4 फ़िल्मों के लिए 47 करोड़ का नया समझौता हुआ। जिसमें पीड़ित डॉक्टर 50 प्रतिशत, निर्देशक की पत्नी 50 प्रतिशत के भागीदार बने, समस्त वैंडरो व खर्चों का भुगतान उन्हें सीधे ही डॉक्टर की फर्म के द्वारा किया जाना तय हुआ जो निर्देशक की पत्नी और उदयपुर निवासी आरोपी दोनों के अनुमोदन पर भुगतान होता था। आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी बिल, ओवर वैल्यूड बिल तथा फर्जी व्यक्तियों के वाउचर्स तैयार कर आपसी मिली भगत कर बेईमानी से अनुमोदन कर डॉक्टर की फर्म से लगभग 44 करोड़ रुपए भुगतान करवा कर सम्बंधित भुगतान प्राप्त कर्ताओं के पास मामूली राशि रखकर लगभग 30 करोड़ रुपए उनसे लेकर हड़प लिए।

इन संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है मुक़दमा

इन आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं 318 (4), 316 (2), 336 (3), 340 (2), और 61 (2) में दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी सहित अन्य संगीन धाराओं में 7 साल के कारावास सहित जुर्माने व अन्य से दंडित करने का प्रावधान है। पीड़ित डॉक्टर ने मांग की है कि इन आरोपियों को उनके अपराध के लिए दंडित किया जाए और फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी संपत्तियां- स्क्रिप्ट, फुटेज, म्यूजिक मास्टर, हार्ड ड्राइव्स, आईपीआर आदि पीड़ित डॉक्टर की फर्म  को लौटाई जाएं।