उदयपुर पॉक्सो कोर्ट ने जांच में लापरवाही पर दो DSP के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश

अदालत ने पाया कि समय पर कार्रवाई, उचित दस्तावेजीकरण और साक्ष्य एकत्र करने जैसे जरूरी कदम प्रभावी ढंग से नहीं उठाए गए
 
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उदयपुर 21 अप्रैल 2026। ज़िले की पॉक्सो कोर्ट-2 ने एक नाबालिग से जुड़े मामले की पुलिस जांच में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्कालीन जांच अधिकारियों दो DSP के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार 27 मार्च 2023 को सूरजपोल थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 17 वर्षीय किशोरी के साथ 21 मार्च की रात हुई घटना का उल्लेख था। प्रारंभिक जांच एक DSP द्वारा की गई, जिसके बाद जांच अन्य DSP को सौंपी गई। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को असत्य बताते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी।

सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न्याय दिलाने के बजाय उन्हें परेशान किया। उन्होंने बताया कि एक महिला अधिकारी ने उनकी बेटी पर दबाव बनाकर उसका बयान बदलवाया। साथ ही, चार साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण परिवार ने आगे मामले को नहीं बढ़ाने का फैसला किया।

पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि समय पर कार्रवाई, उचित दस्तावेजीकरण और साक्ष्य एकत्र करने जैसे जरूरी कदम प्रभावी ढंग से नहीं उठाए गए।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता को बिना अनुमति बार-बार थाने बुलाया गया और उस पर अनावश्यक दबाव बनाया गया। देरी और मामले के प्रबंधन के चलते परिवार को पीछे हटना पड़ा।

अदालत ने परिवार के वर्तमान रुख के आधार पर फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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