स्पा ब्लैकमेलिंग प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज
उदयपुर 29 नवंबर 2025। शहर में चर्चित स्पा ब्लैकमेलिंग प्रकरण में आज महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रकरण में नामजद आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए खारिज / विथड्रॉन (प्रेस नोटेड) कर दिया। जमानत निरस्त होने के बाद दोनों आरोपी फरार स्थिति में थे।
दिनांक 28 नवंबर 2025 को दोनों आरोपी न्यायालय सीजीएम कोर्ट संख्या–2 उदयपुर में उपस्थित हुए एवं स्वेच्छा से सरेंडर किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता एवं उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर न्यायिक अभिरक्षा (जेल) भेजा जाए। आदेश की पालना में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दे की मामला स्पा मैनेजर द्वारा थाना सूरजपोल में रिपोर्ट पेश करने के बाद दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27 मई 2025 को दोनों आरोपी कस्टमर बनकर बेला स्पा पहुँचे, स्टाफ पर आपत्तिजनक "एक्स्ट्रा सर्विस" का दबाव बनाया, मसाज के दौरान मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की तथा बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ₹1 लाख की मांग की। राशि नहीं देने पर दिनांक 3 जून 2025 को रात 9 बजे वीडियो यूट्यूब व सोशल मीडिया ग्रुपों में वायरल किया गया, जिससे प्रार्थीया व स्टाफ को मानसिक व सामाजिक क्षति पहुँची।
प्रकरण की प्रारंभिक जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी अन्य स्पा सेंटरों के साथ इसी प्रकार ब्लैकमेलिंग व धमकी की वारदातें कर चुके हैं।
थाना सूरजपोल में प्रकरण संख्या दर्ज कर इसे धारा 308(5) एवं 61(2) BNS 2023 में उप निरीक्षक भागीरथ के सुपुर्द किया गया है। आगे की तफ्तीश जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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