यूरिया की अनियमित बिक्री पर फतहनगर की फर्म का लाइसेंस निलंबित
उदयपुर, 11 दिसंबर। ज़िले में यूरिया की अनियमित बिक्री, कालाबाजारी एवं अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में बुधवार को उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा सख्त कदम उठाते हुए मावली तहसील के फतहनगर स्थित एक खुदरा उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि मैसर्स कृष्णा सीड्स, फतहनगर (तहसील मावली) द्वारा माह अक्टूबर के दौरान उदयपुर जिले के अधिकार क्षेत्र से बाहर अनियमित एवं अनियंत्रित रूप से यूरिया उर्वरक का विक्रय एवं व्यवसाय किया।
यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश- 1985 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में जांच प्रक्रियाधीन होने के चलते विभाग ने फर्म को प्रदत्त खुदरा उर्वरक प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संयुक्त निदेशक वर्मा ने स्पष्ट किया कि यूरिया की कालाबाजारी अथवा निर्धारित नियमों के विपरीत उर्वरक के भंडारण व विक्रय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में अब तक 5 लाइसेंस निरस्त, 9 लाईसेंस निलंबित एवं 1 प्रकरण में थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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