महिला को नाबालिग़ युवक के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा

उदयपुर का अभी तक का एकमात्र मामला है जहां पोक्सो कोर्ट द्वारा किसी महिला आरोपी को सजा सुनाई गई हो
 | 
judgement

उदयपुर 20 अगस्त 2025। ज़िले की पोक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए एक महिला को नाबालिग़ युवक के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई।

स्पेशल सरकारी वकील महेंद्र ओझा ने बताया की घटना 2023 में हुई थीं जब पीड़ित जिसकी उस समय उम्र 17 वर्ष थीं वह अचानक से अपने घर से लापता हो गया। पीड़ित के पिता ने प्रताप नगर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थीं जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरुआत की और पीड़ित बालक तक पहुंच कर उसे उसके परिजनों के हवाले किया।

स्पेशल पीपी एडवोकेट महेंद्र ओझा ने बताया की पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थीं की उसके पुत्र को एक महिला द्वारा अपने साथ रखा गया जो उसे अलग स्थानों पर उसे ले गई और उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक शोषण किया।

ओझा ने कहा की यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था और ट्रायल के दौरान कुल 28 एक्सहिबिट्स 2 आर्टिकल पेश हुए और कुल 15 गवाहों को सुना गया जिसके आधार पर पीठसीन अधिकारी संजय भण्डारी ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध मानते हुए उसे 20 साल की सजा और दस हज़ार रूपए का जुर्माने को सजा सुनाई गई।

ओझा ने बताया की यह उदयपुर का अभी तक का एकमात्र मामला है जहां पोक्सो कोर्ट द्वारा किसी महिला आरोपी को सजा सुनाई गई हो।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News