कोरोना काल में 85% फीस नहीं चुकाने वाले अभिभावकों पर स्कूल संचालकों को कार्रवाई करने की छूट

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभिभावकों ने तय की स्कूल फीस निर्धारित अवधि में नहीं दी

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school fees

फीस बच्चों को 6 समान किश्तों में 8 फरवरी 2021 से 5 अगस्त 2021 तक होगी देनी 

कोरोना काल में जिन अभिभावकों ने स्कूल की फीस नहीं दी है तो अब उनके खिलाफ स्कूल संचालक की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत द्वारा द्वारा 15 फीसदी की छूट देते हुए तय की गई 85% फीस नहीं चुकाने वाले अभिभावकों पर स्कूल संचालकों को कार्रवाई करने की छूट दी है। लेकिन यह भी कहा कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं उनके मामले में स्कूल संचालक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो स्कूल तय फीस से ज्यादा वसूली करें उनके खिलाफ अभिभावक उचित मंच के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन व अन्य की एसएलपी का शुक्रवार को निस्तारण करते हुए दिया।  आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2021 को निजी स्कूल संचालकों से बच्चों को वार्षिक फीस में 15% की छूट देने के लिए कहा था। यह फीस बच्चों को 6 समान किश्तों में 8 फरवरी 2021 से 5 अगस्त 2021 तक देनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभिभावकों ने तय की स्कूल फीस निर्धारित अवधि में नहीं चुकाई है।

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