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फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।
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Udaipur, 10 July: देशभर में चर्चा में रही उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल शामिल हैं, ने सुनाया।

यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि फिल्म के जरिए देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और यह फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। साथ ही, इसमें ऐसे दृश्य शामिल हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता दो दिनों के भीतर फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके बाद केंद्र सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करते हुए एक सप्ताह के भीतर याचिका पर निर्णय ले।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।

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