जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर शिल्पग्राम उत्सव 2021 के तहत 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में विभिन्न शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की है। इस आदेश के तहत कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना के साथ सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से आयोजन की अनुमति विभिन्न शर्तो के आधार पर दी गई है।
इन शर्तों के तहत आयोजकों को राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना की नवीनतम गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। शिल्पग्राम में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दो चरणों में आयोजित की जायेगी अथवा स्थगित भी की जा सकती है। वैक्सीनेशन हो चुके लोगो को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। शिल्पग्राम में स्टॉल सहित लगभग 10 से 12 बीघा क्षेत्रफल दर्शकों के लिये उपलब्ध है जिसमें कुल 7000 से 8000 लोगों को ही प्रतिदिन शामिल किया जा सकता है।
आदेश में बताया गया है कि आयोजकों द्वारा भीड नियन्त्रण हेतु सुरक्षा गार्ड पर्याप्त संख्या में नियुक्त किये जाएंगे। आयोजक आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना विवाद या क्षतिपूर्ति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगेे। आयोजक आयोजन केे दौरान कार्यक्रम स्थलों की साफ सफाई रखते हुए शहर की सांस्कृतिक धरोहर को किसी प्रकार का नुकसान नही हो यह सुनिश्चित करेंगे।
आयोजन के दौरान यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जायेगी। आयोजन के दौरान खुले स्थानों में मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 6 फीट की दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेंगे। आयोजन के दौरान स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी जिसमें प्रवेश एवं निकासी के बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शर्तों की अवहेलना की स्थिति में यह स्वीकृति निरस्त की जावेगी। यह अनुमति राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहेगी।
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