शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई

ऋषभदेव में दुकान विक्रेता के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया

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food license

उदयपुर 1 जुलाई 2024 । आयुक्तालय,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं राज्य सरकार के द्वारा मिलावट को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान" शुद्ध आहार मिलावट पर वार" के तहत  181 पर प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा मेसर्स शंकर प्रोविजन स्टोर पैरेडा, ऋषभदेव पर निरीक्षण किया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर उक्त दुकान विक्रेता के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया एवं दुकान पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री विक्रय करने हेतु मौके पर पाई गई। 

दुकानदार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए मना किया इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को सूचित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा थानाधिकारी खेरवाड़ा को जाप्ता मौहेया कराने के लिए सूचना दी । 

उक्त सूचना के आधार पर थाना अधिकारी ने मौके पर जाप्ता भिजवाया। पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर दुकानदार को काफी समझाइए के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान से नमूना लिया तथा मौके पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट किया। दुकानदार को भविष्य में एक्सपायरी नहीं रखना की हिदायत दी। सीएमएचओ डॉ शंकर एच बामनिया  द्वारा बताया गया की मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में इसी तरह की कार्यवाहियां जारी रखी जायेगी।

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