उदयपुर 27 अक्टूबर 2024। दीपावली पर्व पर मावा,पनीर एवं दुध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयाँ, तेल, घी, डाॣई फ्रूट आदि की खपत बढ़ जाने से इसमें मिलावट की सम्भावना बढ़ जाती है इसे रोकने हेतु जयपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान एवं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशनुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅक्टर शंकर एच बामणिया द्वारा गठित खाध सुरक्षा दलों द्वारा कारवाई लगातार जारी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मैसर्स डुडी बीकानेर मावा भण्डार, माहेश्वरीयों की सेहरी, धान मण्डी पर मावे की जांच हेतु पहुंचे, पूछने पर विक्रेता ने उक्त मावा बीकानेर से आना बताया, अतः संदेह के आधार पर उक्त मावे एवं मावा मिठाई ( मीठा मावा) का नमूना जांच हेतु लिया गया।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा दल भोपाल वाडी स्थित मैसर्स-लक्ष्मी दुध एवं मावा भंडार पर पहुंचा एवं यहाँ से मावा एवं घी के नमूने जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला में भिजवाये गए हैं। फूड सेफ्टी डिसप्ले बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा दोनों ही प्रतिष्ठान पर पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी। अतः दोनों ही फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा -32 के तहत इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किये जावेंगे।
डॉ शंकर लाल बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी । यह है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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