खाद्य सुरक्षा दल का तेल फैक्ट्री पर छापा, 628 किलोग्राम सोयाबीन तेल सीज


खाद्य सुरक्षा दल का तेल फैक्ट्री पर छापा, 628 किलोग्राम सोयाबीन तेल सीज

दीपावली विशेष अभियान जारी

 
deepawali special campaiogn

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देश की पालना में जिला कलक्टर उदयपुर एवं डां शंकर एच बामणिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के निर्देश अनुसार आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व मे खाध सुरक्षा दल ने उदयपुर के तेल फैक्ट्रीयों की जांच की खेमपुरा स्थित मैसर्स अमन फूड  प्रोडक्ट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने जांच की। 

यहां  रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं पामोलिन तेल 15  किलो के टिन में पैक करके खुदरा किराना व्यापारियों को सप्लाई किया जाता है। यहां कुछ अनियमितताए मिली जो टिन पैक किये जा रहे थे उन पर एक्सपायरी दिनाँक तथा कीमत अंकित नहीं पायी गयी ,इस पर सोयाबीन तेल का नमूना लेकर शेष 42 टिन सीज किये गये हैं। 

उधर मादडी इन्डस्ट्रीयल एरिया सि्थित मैसर्स अग्रवाल आइल इण्डस्ट्रीज से नरेंद्र सिंह चौहान द्धारा सोयाबीन तेल एवं जगदीश प्रसाद सैनी द्धारा मूंगफली तेल का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाये गए। 

खाद्य सुरक्षा दल द्धारा, मैसर्स पूर्णिमा बड़ा पाव से छाछ एवं बीकानेर मिष्ठान भंडार से मिश्री मावा का नमूना लिया हैं। अशोक कुमार गुप्ता को लक्ष्मी डेयरी पर अवधी पार टोस्ट के 10 पैकेट मिले एवं फंगस लगी 5 किलो मावा बरफी तथा 3 किलो चोकलेट बरफी मिली जिसे मोके पर ही नष्ट कराया तथा दुध का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाये गया तथा भविष्य में अवधी पार सामग्री नहीं बेचने, दुकानदार को साफ-सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री काम में लेने हेतु पाबंद किया।   

दल में अशोक कुमार गुप्ता, नरेंद्र सिंह चौहान, जगदीश प्रसाद सैनी, दिनेश सैन, सुरेश राव, अमन,शामिल रहे। दीपावली विशेष अभियान के तहत दुध, पनीर, खोया, घी, तेल, डाॢई-फूड्स, मसाले, मिठाई, नमकीन पर विशेष रूप से निगरानी की जावेगी।अभी तक अभियान में 7 दिनों में 36 नमूने लिए जा चूके है। लैब से  प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।  

नमूना सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार 5 लाख रुपये तक, मिसब्राण्ड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा मिलावटीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।
 

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