आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं डां शंकर एच बामणिया सीएमएचओ उदयपुर के निर्देश अनुसार आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा ढींकली स्थित पनीर बनाने वाले कारखाने मैसर्स श्री कृष्णा दुध एवं पनीर भंडार की जांच की एवं पनीर का नमूना जांच हेतु लिया यहाँ फूड लाइसेंस एवं फूड सैफ्टी एवं डिस्प्ले बोर्ड का डिस्प्ले नहीं पाया गया तथा साफ- सफाई का अभाव पाया गया।
इसके बाद पालडी-चिकलवास स्थित नमकीन फैक्ट्री मैसर्स आशुतोष भुजिया प्रोडक्टस से नमकीन लौंग सेव का नमूना जांच हेतु लिया गया। निरीक्षण के दौरान यहाँ कुछ कमियाँ मिली, फूड लाइसेंस का डिस्प्ले नहीं पाया गया, फूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया, पानी की रिपोर्ट नही पायी गयी। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाया गया, दोनों ही फर्मो को इसमें सुधार हेतु इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किया जावेगा।
उधर नरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सैक्टर-3 स्थित मैसर्स जय मिष्ठान भंडार से काजू कतली एवं मलाई बरफी का नमूना तथा सविना स्थित मैसर्स पटेल मिल्क प्रोडक्ट से पनीर एवं खोया का नमूना जांच हेतु लिया गया।
खाद्य सुरक्षा दल में अशोक कुमार गुप्ता नरेंद्र सिंह चौहान, जगदीश प्रसाद सैनी, दिनेश सैन, सांवर लाल, शामिल रहे। दीपावली विशेष अभियान के तहत दुध, पनीर, खोया, घी, तेल, डाॢई फूड्स, मसाले, मिठाई, नमकीन पर विशेष रूप से निगरानी की जावेगी। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी। यह है कि नमूना सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 के अनुसार 5 लाख रुपये तक, मिसब्राण्ड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा मिलावटीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।
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