अचार बनाने में प्रयुक्त 400kg फफूंद लगी सामग्री नष्ट

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई  लगातार जारी
 | 

उदयपुर 16 जनवरी 2026। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर‌ डॉ.टी.शुभमंगला के निर्देश पर जिला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई निरन्तर जारी है। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता कल गुरुवार को न्यू स्वामी नगर, पानेरियों की मादड़ी स्थित अचार बनाने की निमार्ण इकाई मैसर्स रीगल इन्टरप्राइजेज पर निरीक्षण हेतु पहुंचे। जहां निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। यहां चार डॢम में आम के छोटे-छोटे टुकड़े कर नमक मिलाकर अचार निर्माण करने हेतु रखें पाये जिन पर फफूंद लगी हुई पायी गयी। इस पर चारों प्लास्टिक डॢमों में भरे लगभग 400 किलो आम के आचार बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया एवं मौके से आम के अचार का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया ।

यहां  निरीक्षण के दौरान  कई अन्य अनियमितताएं पाई गई। फ़ूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी, कार्यरत फ़ूड हैंडलर्स की  मेडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गयी। फूड लाइसेंस डिस्पले नहीं पाया गया । पैकिंग किए जाने वाले प्लास्टिक जार फूड ग्रेड श्रेणी के है के संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

इस पर उक्त विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 32 के तहत इंम्पप्रुमेंट नोटिस जारी किया जाएगा । लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।

मुख्य  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य  ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा एवं मिलावटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

 यह है कि मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का  प्रावधान है।

#Udaipur #UdaipurNews #Rajasthan #RajasthanNews #FoodSafety #ShuddhAahar #MilawatParVaar #FSSAI #HealthDepartment #AdulterationFree #PublicHealth