राजस्थान मे 18 पैक्ड फूड्स के वितरण एवं बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
Udaipur Times, Rajasthan News: प्रदेश मे संचालित "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जुलाई एवं अगस्त 2026 के दौरान विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट में कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए। इसके बाद इन खाद्य पदार्थों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए राज्यवापी प्रतिंबध का आदेश जारी किया गया है।
18 प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पाद
जांच में असुरक्षित पाए गए प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पादों में डेयरी कृष्णा घी (बैच नं. DK-1225), डेयरी-सरस घी (बैच नं. DS-030426), देहली-डेयरी घी (बैच नं. DD0326), नेचुरल टेस्ट ब्रांड का ग्रीन चिली सॉस, सीटीसी ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. USP), पीयूष ब्रांड का नमकीन ऑल इन वन (बैच नं. 06), भुजियालाल जी ब्रांड का नमकीन खट्टा मीठा (बैच नं. 26 जी 94), सरस गोल्ड घी (बैच नं. 10), रिचा ब्रांड का मिर्च पाउडर (बैच नं. 28), जय श्री कृष्णा ब्रांड का घी (बैच नं. 07), सागर सरस ब्रांड का घी (बैच नं. एचसी-30 एवं 03), धेनु सरस ब्रांड का घी (बैच नं. ए 03), यश प्रताप ब्रांड का हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. 01), मां वैष्णो ब्रांड का नमकीन, मुस्कान ब्रांड का सोया सॉस (बैच नं. 007) तथा आर.एस. ब्रांड का हल्दी पाउडर (बैच नं. 01) शामिल हैं। इन सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों के प्रदेश में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
विभिन्न जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें जयपुर के मैसर्स बालाजी जायका, मैसर्स द बब्बू कैफे, मैसर्स वाई.बी.एस. कैफे, मैसर्स राजेन्द्र एंटरप्राइजेज तथा मैसर्स जीवा फूड्स शामिल हैं, जहां यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हल्दी पाउडर एवं मिर्च पाउडर के नमूने असुरक्षित पाए गए। अलवर में जितेन्द्र एंटरप्राइजेज से मिक्स दूध तथा बानसूर में मैसर्स मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिक्स मिल्क का नमूना असुरक्षित पाया गया।
इसी प्रकार पाली के सुमेरपुर स्थित मैसर्स चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी से धनिया पाउडर एवं लाल मिर्च पाउडर, बालोतरा के बायतू स्थित मैसर्स मोहनलाल मिश्रीलाल से लाल मिर्च पाउडर तथा बाड़मेर स्थित न्यू समन होटल से उड़द के लड्डू के नमूने असुरक्षित पाए गए।
सहरिया, बलूंबर स्थित मैसर्स एस.डी. डेयरी एंड नमकीन पार्लर से घी का नमूना, जबकि हनुमानगढ़ के मैसर्स प्रेम नमकीन पैलेस एवं मैसर्स ग्वालियर चाट भंडार से गोलगप्पे के पानी के नमूने असुरक्षित पाए गए।
इसी तरह अजमेर के तोपदड़ा स्थित मैसर्स देवनारायण दूध डेयरी से पनीर का नमूना असुरक्षित पाया गया। ब्यावर में मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज एवं मैसर्स जी.एल. एंटरप्राइजेज से घी, मैसर्स रुचित महावीर उद्योग से मिर्च पाउडर तथा मैसर्स गुलाबचन्द उत्तमचन्द से हल्दी पाउडर के नमूने असुरक्षित पाए गए। भरतपुर में मैसर्स श्री श्यामजी एंटरप्राइजेज से धनिया पाउडर, मैसर्स पायोड डेयरी से मावा तथा मैसर्स डी.एस. स्वीट्स से पनीर के नमूने असुरक्षित पाए गए।
इसी प्रकार धौलपुर जिले में मैसर्स भूतेश्वर पनीर भंडार से मावा तथा मैसर्स निरंजन सिरोलिया डेली एंड नीड्स, मैसर्स बालाजी डेयरी एवं मैसर्स लक्ष्मी मिल्क एंड मावा सप्लायर से पनीर के नमूने असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, ब्रांड, बैच नंबर एवं लेबल की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को दें, ताकि मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
