मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को 4 सोनोग्राफी केन्द्रो का निरीक्षण किया ।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) डॉ. रागिनी अग्रवाल ने ब्लॉक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित 4 सोनोग्राफी संस्थानों ( एपेक्स केयर लैबोरेट्री सेन्टर, सीएचसी भीण्डर, पार्थ सोनोग्राफी एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, सोनोलैब ) का निरीक्षण किया।
अभियान के अन्तर्गत उन्होंने सोनोग्राफी केन्द्रो पर रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर, दस्तावेजों की जांच, योग्य चिकित्सक का पंजीकरण, लिंग परीक्षण नहीं किये जाने के चेतावनी बोर्ड सहित अधिनियम की पालना से संबंधित बिन्दुओं का निरीक्षण किया।
सोनोग्राफी केन्द्रो का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) डॉ. रागिनी अग्रवाल, पीसीपीएनडीटी समन्वयक मनीषा भटनागर ने सोनोग्राफी केन्द्र संचालकों को अधिनियम की पालना कडाई से करने के निर्देश दिये । डॉ. रागिनी अग्रवाल ने बताया की पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना एवं नियमो कि पालना नही करने व अवैध रूप से लिंग परिक्षण में लिप्त पाये जाने वाले सोनोग्राफी केन्द्रो पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
निरक्षण के दौरान मुखबिर योजना का संस्थानों में सहज स्थान पर प्रदर्शन, सस्ंथान पर सोनोग्राफी मशीन में लगे ट्रैकर की क्रियाशीलता की भी जाँच की गयी। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि सभी केन्द्रो पर अधिनियम की पालना सख्ती से हो ।
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