हरियाणा में 10 सेवाएं राइट-टू सर्विस एक्ट के दायरे में, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
Udaipur Times , Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने किसानों और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के दायरे में शामिल करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
इसके तहत अब इन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अगर तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शिकायत और अपील की जा सकेगी।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद मंडी बोर्ड से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विशेष रूप से एनओसी, कन्वेयंस डीड, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, संपत्ति के पुनः हस्तांतरण, जे-फॉर्म जारी करने और कृषि दुर्घटनाओं में अनुग्रह सहायता जैसी सेवाओं को निश्चित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए डिजाइनेटेड ऑफिसर (नामित अधिकारी), प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं। इससे सेवा वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होगी।
