हरियाणा के 1.25 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले ! सरकार ने दिया 58 साल नौकरी सुरक्षा का बड़ा तोहफा
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में करीब सवा लाख संविदा कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर आई है। हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
सरकार को जानकारी मिली थी कि पात्र कर्मचारियों को कानून का लाभ मिलने में देरी हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पौने दो वर्ष पहले सैनी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने हेतु यह कानून विधानसभा में पारित कराया था।
इसके तहत सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से करीब सवा लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे।
विभाग ने समीक्षा में पाया गया कि छह मई 2026 को जारी कार्यक्रम के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन विभागाध्यक्ष स्तर पर लंबित हैं। अब सरकार ने सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी है।
इसके अलावा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र कर्मचारी को लंबित न रखा जाए। कानून के तहत वे संविदा, आउटसोर्स अथवा HKRN के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे। जिनका मासिक पारिश्रमिक निर्धारित सीमा के भीतर था तथा जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
मिली जानकारी के अनुसार, इस कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को केवल नौकरी की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रवेश वेतन के अनुरूप समेकित वेतन और चिरायु योजना के तहत मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
