15 साल पुराने वाहन का पुन: पंजीयन/नवीनीकरण कराना होगा
प्रदेश सहित जिलेभर के 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का 26 नवंबर तक पुन: पंजीयन और नवीनीकरण कराना होगा। उदयपुर जिले में ऐसे वाहनों की संख्या करीब एक लाख हैं। ऐसे वाहनों का पुन: पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराने पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होंगे ही इसके अलावा उन्हें सीज कर जब्त भी किया जा सकता है।
प्रदेश सहित जिलेभर के 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का 26 नवंबर तक पुन: पंजीयन और नवीनीकरण कराना होगा। उदयपुर जिले में ऐसे वाहनों की संख्या करीब एक लाख हैं। ऐसे वाहनों का पुन: पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराने पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होंगे ही इसके अलावा उन्हें सीज कर जब्त भी किया जा सकता है।
गैर परिवहन वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण के तहत बिना नंबर बदले ही किया जायेगा। जबकि परिवहन वाहनों के पुन: पंजीयन से इनके नंबर भी बदल जाएंगे। उदयपुर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्नालाल रावत और अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रभूलाल बामनिया ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी पंजीयन अधिकारियों को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र अग्रवाल ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2001 तक पंजीकृत वाहनों के पुन: पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराने पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन अधिकतम 6 माह के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी वाहन मालिक अपने वाहन का पुन: पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो उनका वाहन सीज कर जब्त किया जा सकता है।
Source: Dainik Bhaskar
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