हरियाणा में खुलेंगे 2651 नए राशन डिपो ! 10 नवंबर तक होंगे आवेदन, जाने पूरा प्रोसेस
Udaipur Times, Haryana News, रेवाड़ी : राज्य भर में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपोओं) के नए लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार, 10 अक्टूबर को इसके लिए विशेष रूप से तैयार ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।
इस योजना के तहत 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग ने जिलावार व ग्रामवार खाली डिपोओं की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ताकि आवेदक अपने क्षेत्र की रिक्ति देखकर आवेदन कर सकें। आवेदन की आयु 21 से 45 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक उसी गांव या वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र जरूरी है। Haryana News
ऑनलाइन आवेदन के बाद एरिया इंस्पेक्टर आवेदक के प्रस्तावित स्थल व दस्तावेजों का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। सत्यापन के समय आवेदक को मूल दस्तावेज, दुकान का लीज या मालिकाना हक पत्र, साइट मैप और स्व-सत्यापित शपथ पत्र दिखाने होंगे। इसके अलावा दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला, आवेदक स्थानीय सरपंच या पार्षद का निकट संबंधी न हो और दूसरा, उसका कोई राशन डिपो लाइसेंस पहले कभी रद्द न हुआ हो।
पोर्टल पर स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे जमा होगा फॉर्म
सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल ([https://saralharyana.gov.in](https://www.google.com/search?q=https://saralharyana.gov.in)) पर लॉगिन कर न्यू एफपीएस लाइसेंस का चयन करें। फिर एचपीडीएस पोर्टल पर जाकर चेक वैकेंसी से अपने वार्ड या गांव में खाली सीट जांचें। इसके बाद फैमिली आईडी दर्ज कर अपना नाम चुनें। पीपीपी से डेटा अपने आप री-डायरेक्ट हो जाएगा। अब प्रस्तावित दुकान का पूरा पता दर्ज कर फॉर्म रिव्यु करें और सबमिट कर दें। अंत में मिले एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रख लें। Haryana News
गांव-गांव पहुंचेगा राशन
2,651 नए राशन डिपुओं के लिए नया पोर्टल 10 अक्टूबर को शुरू होगा। इसका उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना व युवाओं को आजीविका देना है। - सुरेंद्र सैनी, उप-निदेशक (पीडीएस), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग