27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 से

जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज सोमवार, 18 जनवरी को पुलिस कंट्रोल से होगा। यह सप्ताह ‘‘सड़क सुरक्षा-अमल का समय’’ थीम आधारित होगा।

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27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 से जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज सोमवार, 18 जनवरी को पुलिस कंट्रोल से होगा। यह सप्ताह ‘‘सड़क सुरक्षा-अमल का समय’’ थीम आधारित होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत ने बताया कि सप्ताह के उद्घाटन समारोह पूरे सप्ताह की रूपरेखा एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। इसी दिन सात दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जागरूकता रैली के माध्यम से लेन ड्राइविंग, गुड सेमेरिटन, हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करना, शराब पीकर वाहन चलाना, गलत ओवरटेक एवं ओवरलोड वाहन चलाना, रिफ्लेक्टिव टेप, सेफ्टी डिवाइसेज, सप्ताह की थीम (सड़क सुरक्षा-अमल का समय) का प्रचार-प्रसार आदि की जानकारी दी जाएगी। रोड़ शो-नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन भी किया जायेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार, आमजन को जागरूक करने वाले फ्लेक्स/बैनर/होर्डिंग्स लगाना तथा सप्ताह भर स्वयं सेवी संस्थाओं एवं हितधारक विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा।

परिवहन विभाग एवं विभिन्न स्वयं सेवा संस्थाओं की ओर से गैर मोटर चालित वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना एवं वाहनों के प्रदूषण की जांच करना, सड़क उपयोगकर्ताओं में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा की लीफलेट/पैम्पलेट/ब्रोशर आदि (मोटर ड्राइविंग स्कूल/ डीलर्स/अन्य संस्थाओं के सहयोग से वितरित किए जाएंगे।

परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों यथा लेन ड्राईविंग, वाहन चलाने समय मोबाइल पर बात करना, गलत दिशा में ड्राईविंग, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, बिना लाइसेंस/पंजीयन/फिटनेस/परमिट/पीयूसी वाहन चलाना आदि के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही आदि कार्य किए जाएंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सभी सड़कों पर सुस्पष्ट सूचना पट्ट लगाना, गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पट्ट, सड़क किनारे आ रहे वृक्षों पर रिफ्लेक्टर लगाये जायेंगे, वहीं सभी रोड़ मिडियन एवं जंक्शन पर चालकों को बाधित करने वाले वृक्ष/झाडि़यों की कटिंग की जाकर अनधिकृत मिडियन/कट को बंद किया जायेगा तथा दुर्घटना संभावित चिन्हित स्थलों को चरणबद्ध तरीके से सुधारा जाएगा।

चिकित्सा विभाग द्वारा रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से टोल प्लाजा कार्मिकों, ढाबे वालों, ट्रक ड्राईवर एवं निजी संस्थानों को फर्स्ट-एड प्रशिक्षण, वाहन चालकों की आँखों की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिटी डिस्पेन्सरी में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन, आरोग्य योजना में सड़क दुर्घटना के पीडि़तों को भी शामिल करने का प्रावधान तथा गुड सेमेरिटन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

परिवहन विभाग सभी पंजीकृत ट्रक यूनियनों को हाईवे पर लेन ड्राईविंग के नियमों की पालना करने, ओवर लोड़ वाहन नहीं चलाने, सीट बैल्ट लगाने, वाहन संचालन के समय मोबाईल का उपयोग नहीं करने एवं गति सीमा में वाहन संचालन पाबंद करने, सभी पंजीकृत यात्री वाहन यूनियनों को हाईवे पर लेन ड्राईविंग के नियमों की पालना करने, ओवरक्राउडिंग तथा वाहन संचालन के समय मोबार्इ्रल का उपयोग नहीं करने, गति सीमा में वाहन संचालन, सीट बैल्ट का उपयोग करने के लिए पाबंद करेगा।

इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान परिवहन विभाग सहित पुलिस व यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण सहित विभिन्न विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाएं मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

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