8th Pay Commission : ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले

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Udaipur Times, 8th Pay Commission : 8वें आयो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन और भत्तों को लेकर मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की उच्च स्तरीय बैठक में साल 2004 में अनुकंपा के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से एक खास वर्ग के कर्मचारियों को अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिलेगा। आइए, 5 स्लाइड्स में समझते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है और इसका फायदा किसे मिलेगा। 8th Pay Commission

ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा!

मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के इस नए फैसले के तहत उन सरकारी कर्मचारियों को OPS के दायरे में लाया जाएगा, जिनकी नियुक्ति साल 2004 में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। 8th Pay Commission

किसको मिलेगा फायदा?

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इस लाभ को देने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की है। जिन सरकारी कर्मचारियों का निधन साल 2003 (22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन से पहले) में हो गया था और उनके आश्रितों ने अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन भी 2003 में ही कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें ज्वाइनिंग या नियुक्ति पत्र 1 जनवरी 2004 के बाद मिला, उन्हें OPS का हकदार माना जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, बशर्ते वे कर्मचारी पद की योग्यता, आयु सीमा और जरूरी पात्रता (Field of Eligibility) की सभी शर्तों को पूरा करते हों। 8th Pay Commission

अगले एक हफ्ते के भीतर इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों की दलील

मिली जानकारी के अनुसार, कर्मचारी संगठन ने दलील दी थी कि जब कर्मचारी की मृत्यु साल 2003 में हुई और आवेदन भी उसी वक्त आ गया था, तो प्रशासनिक लेती-लतीफी या विभागों की देरी की सजा आश्रितों को क्यों मिले? 1 जनवरी 2004 से देश में NPS अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे ये कर्मचारी OPS से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 8th Pay Commission

बड़ी मांग

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी यूनियंस ने इस उच्च स्तरीय बैठक में परिवार की परिभाषा को बदलते हुए आश्रित विधवा बहू को भी फैमिली पेंशन के दायरे में शामिल करने की मांग उठाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मांग पर गंभीरता दिखाते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश दिया है कि वे कानून मंत्रालय के साथ मिलकर 8th Pay Commission इस मामले की तुरंत समीक्षा करें।


 

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