महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

5 महिलाओं को मिला संबल, 8.29 लाख का ऋण स्वीकृत

 
MAHILA

उदयपुर 8 जून 2022 । आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में मार्गदर्शी बैंक द्वारा आयोजित क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 5 महिलाओं को संबल प्रदान करते हुए 8.29 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। 

इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष व एसबीआई के उप महाप्रबन्धक दिनेश प्रताप सिंह तोमर ने पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया।

कार्यक्रम में उपनिदेशक महिला अधिकारिता संजय जोशी ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में व्यक्तिगत, समूहों की महिलाओं के लिए उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस अवसर पर उप निदेशक जोशी ने बैंकों द्वारा सरकारी कार्यों में किये जा रहे काम की सराहना करते हुए आगे भी सहयोग अपेक्षित किया।

आवेदन की प्रक्रिया व पात्रता

महिला अधिकारिता के विकास चौधरी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक को स्वयं की एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन करना एवं योजना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति व आधार से लिंक मोबाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (अतिरिक्त विवरण हेतु), शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि हो तो) का होना आवश्यक है। अनुदान युक्त ऋण की इस योजना में व्यक्तिगत महिला आवेदक न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान की मूल निवासी हो, महिला स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के किसी विभाग से जुड़े हो आदि ऋण अनुदान का लाभ ले सकती है।

चौधरी ने बताया कि आवेदक को स्वयं के अंशदान के रुप में 50 हजार तक कोई निवेश नहीं करना, 50001 ये 10 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत एवं 10 लाख से ऊपर 10 प्रतिशत निवेश करना होता है। ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् लगातार सुचारू रूप से ऋण चुकाने पर स्वीकृत ऋण राशि पर अनुदान 25 प्रतिशत, विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीडि़त तथा दिव्यांग) हेतु 30 प्रतिशत अनुदान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख होगी। ऋण अनुदान की राशि ऋण प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के खाते में टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा।

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