जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीयन के लिये आधार अनिवार्य
जन्म- मृत्यु तथा विवाह पंजीयन के लिये आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्य) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के आदेशानुसार जन्म- मृत्यु तथा विवाह पंजीयन के लिये पहचान वेबपोर्टल पर नई व्यवस्था की गई है।
जन्म- मृत्यु तथा विवाह पंजीयन के लिये आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्य) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के आदेशानुसार जन्म- मृत्यु तथा विवाह पंजीयन के लिये पहचान वेबपोर्टल पर नई व्यवस्था की गई है।
अब आधार संख्या अंकित करने के बाद ही प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र में बालक/बालिका के माता/पिता का आधार नम्बर लिया जायेगा। वहीं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन में मृतक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो), मृतक के पति/पत्नी /माता/पिता (जैसा लागू हो) एवं आवेदक का आधार नम्बर लिया जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक तथा वर एवं वधू का आधार नम्बर जरूरी होगा।
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