झाड़ोल तहसील क्षेत्र में पने सिंह के लिए राजस्व लोक अदालत ‘न्याय आपके द्वार‘ अभियान खुशी का पैगाम लेकर आया।
आमोड़ निवासी पने सिंह के पिता कोदर सिंह की प्रथम सेटलमेंट के समय मृत्यु हो जाने से पनेसिंह का खातेदारी में नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि अन्य भाइयों के नाम खातेदारी में आ गए।
खातेदारी से वंचित पनेसिंह ने आमोड़ पंचायत में लगे केम्प कोर्ट में अपने हक के लिए अर्जी लगाई तो मौके पर ही झाड़ोल उपखण्ड अधिकारी त्रिलोकचन्द मीणा ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा का वाद दायर कर मौके पर ही सह खातेदार भाइयों के साथ पनेसिंह का नाम जोड़ते हुए मालिकाना हक दिलाया।
अपने पिता की जमीन में 59 साल बाद अपना हक मिलने से पनेसिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पनेसिंह परिवार सहित खुशी मनाता हुआ घर लौटा।