एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध वितरण पर कार्यवाही
उदयपुर, 05 अप्रेल 2019, गो-गैस के विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा नियमों का उल्लघंन करते हुए एलपीजी सिलेण्डरों का अवैध वितरण की मुखबिर से खबर मिलने पर जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने शुक्रवार को सबसिटी सेन्टर के बी-ब्लाॅक में आकस्मिक जांच की। मौके पर ट्रक संख्या RJ-14-GA-1169 खड़ा पाया गया, जिसमें एचपी कम्पनी के होर्डिंग्स लेगे हुए थे।
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उदयपुर, 05 अप्रेल 2019, गो-गैस के विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा नियमों का उल्लघंन करते हुए एलपीजी सिलेण्डरों का अवैध वितरण की मुखबिर से खबर मिलने पर जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने शुक्रवार को सबसिटी सेन्टर के बी-ब्लाॅक में आकस्मिक जांच की। मौके पर ट्रक संख्या RJ-14-GA-1169 खड़ा पाया गया, जिसमें एचपी कम्पनी के होर्डिंग्स लेगे हुए थे।
वहां खडे मौतबिर लोगो से जानकारी चाहने पर ज्ञात हुआ कि यह गो-गैस के सिलेण्डर जिनका वितरक अशोक चित्तौड़ा पुत्र गेहरी लाल जैन है। इस संबंध में जब वितरक स्वयं मौके पर उपस्थित हुआ तो उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज यथा- स्टोरेज लाईसेंस, कलक्टर कार्यालय ही एनओसी व एक्सप्लोसिव का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उसके पास होना बताया।
अशोक चित्तौड़ा ने बताया कि गो-गैस कम्पनी द्वारा उसे वितरक बनाए जाने हेतु अनुबंध किया गया है। किन्तु विस्फोटक अधिनियम के तहत जहां 100 किलोग्राम (7 सिलेण्डर) से अधिक एलपीजी भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग का लाईसेंस होना चाहिए वहीं विक्रेता के पास 189 सिलेण्डर 15 किलोग्राम एवं 21 किलोग्राम के जब्त किये जाने के बावजूद उसके पास लाईसेंस होना नहीं पाया गया।
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इस संबंध में वितरक द्वारा यह अवगत कराया कि उसे इस प्रकार का लाईसेंस होना आवश्यक है इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही विक्रेता से उसके गोदाम के बारे में पूछे जाने पर भी उसके द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसके पास गोदाम नहीं है वह सबसिटी सेन्टर के उक्त स्थान पर ही अपने व्यवसाय का संचालन करता है। ट्रक में 189 सिलेण्डर पाए गए, जिसमें एक में भी विस्फोट होने पर भंयकर दुर्घटना हो सकती है। मौके पर सभी सिलेण्डर की जब्ती की गई। साथ ही नकारा ट्रक को जिला परिवहन अधिकारी को सौंपा गया।
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