हरियाणा में अवैध उद्योगों पर होगी कार्रवाई, धारा 163 के तहत आदेश जारी

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हरियाणा में अवैध उद्योगों पर होगी कार्रवाई, धारा 163 के तहत आदेश जारी

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जिला में आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में संचालित अवैध औद्योगिक गतिविधियों तथा प्लास्टिक/कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार  जिला के गांव परनाला, निजामपुर रोड, बामनोली, कानोंदा, खेरपुर, लडरावण, सिदीपुर, लोवा कलां, लोवा खुर्द सहित अन्य क्षेत्रों में आवासीय व कृषि भूमि पर अवैध औद्योगिक गतिविधियां चलाने और प्लास्टिक/कचरा जलाने की शिकायतें सामने आई हैं। इन गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी अवैध औद्योगिक कार्यों, प्लास्टिक/कचरा जलाने तथा बिना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की अनुमति के बिजली कनेक्शन का उपयोग कर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 03 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस विभाग, डीएमसी झज्जर, एसई यूएचबीवीएनएल झज्जर, डीटीपी झज्जर, बीडीपीओ बहादुरगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी बहादुरगढ़ तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों की पालना करें।

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