हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अब देनी होगी आयु व आय की जानकारी ! सरकार ने दिए ये निर्देश

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हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अब देनी होगी आयु व आय की जानकारी ! सरकार ने दिए ये निर्देश 

Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में प्रत्येक नागरिक की आयु व आय विवरण का सत्यापन होना आवश्यक है, ताकि पात्रता अनुसार उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आय व आयु सत्यापन के लिए नागरिक को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही जिला कार्यालय आने की आवश्यकता है। 

वैध दस्तावेज के साथ सभी नागरिक ऑनलाइन आवेदन घर बैठे स्वयं या सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। क्रीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार ने बताया कि जिनकी आयु सत्यापित नहीं है, उन्हें विभाग द्वारा आमजन के मोबाइल नंबरों पर परिवार पहचान पत्र में आयु सत्यापित न होने संबंधी संदेश भेजे जा रहे हैं। 

जानकारी के अभाव में कई नागरिक जिला कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और उन्हें अनावश्यक परेशानी हो रही है। आयु सत्यापन एवं अन्य आवश्यक संशोधनों से संबंधित पोर्टल एक जुलाई से सुचारू रूप से संचालित होगा, जिसके बाद नागरिक स्वयं या अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने बताया कि नागरिक अपने गांव या वार्ड में स्थापित किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर परिवार पहचान पत्र में आयु सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2019 से पूर्व का मतदाता पहचान पत्र, वर्ष 2019 से पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) सहित स्कूल रिकॉर्ड, मैट्रिक की डीएमसी अथवा जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज परिवार पहचान पत्र के करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड करवाना होगा। इसके साथ ही नागरिकों से परिवार पहचान पत्र में अपनी सही आय का विवरण दर्ज करवाएं, ताकि विभाग द्वारा उनकी वास्तविक आय का सही सत्यापन किया जा सके।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र में नागरिकों की आयु तथा बैंक खाते का सत्यापित होना अनिवार्य है। इसलिए सभी पात्र नागरिक जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराकर परिवार पहचान पत्र की जानकारी सही करवाना सुनिश्चित करें।

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