हरियाणा में आधे दामों पर मिल रहे सभी कृषि यंत्र, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
Udaipur Times, Haryana News, हिसार : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-27 में आरकेवीवाई स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉ राजबीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्लेशर/मल्चर, बेलर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, जीरो सीड ड्रिल, सरफेस सीडर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा-रेक, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) सहित विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ व रबी सीजन वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है, चाहे किसान स्वयं भूमि का मालिक भी न हो।
किसान एक ही मशीन के लिए आवेदन कर सकेगा तथा उसी मशीन पर अनुदान का लाभ मिलेगा। स्कीम की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ बेलर मशीन आवेदकों को ही बेलर के साथ हे-रेक एवं श्रब मास्टर मशीन लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक पासबुक, स्वयं घोषणा पत्र, लघु एवं सीमांत किसान की पटवारी रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की देखरेख में 25 जून को ड्रॉ निकाला जाएगा। ड्रा में चयनित किसानों को 7 दिनों के अंदर-अंदर अपने सभी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, ट्रैक्टर की वैध आरसी, पटवारी रिपोर्ट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, रबी एवं खरीफ वर्ष 2025-26 का दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, स्वयं घोषणा पत्र, इत्यादि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, लघु सचिवालय तृतीय तल हिसार में जमा करवाने होगे। चयन उपरांत किसान 30 जुलाई 2026 तक मशीन विभागीय पोर्टल पर अनुमोदित निर्माताओं में से अपनी पसंद की निर्माता से मोल-भाव करके मशीन ले सकते है।
निर्माता/डीलर द्वारा 2 लाख से कम राशि की मशीन पर 1 साल की वारंटी एवं 2 लाख से अधिक राशि की मशीन पर 2 साल की वारंटी और 5 साल तक मशीन के सर्विस, स्पेयर पार्ट इत्यादि की वारंटी बिल पर लिखकर देना होगा तथा मशीन की खरीद का भुगतान केवल ऑनलाइन अथवा चेक के माध्यम से मान्य होगा, नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में कृषि विकास अधिकारी कपिल सैनी से उनके मोबाइल नंबर 79886-54906 पर संपर्क कर सकते है।
