हरियाणा के इन गांवों में राशन डिपुओं के लिए आवेदन शुरू, जाने पूरा प्रोसेस ?
Udaipur Times, Haryana News : फरीदाबाद जिले के गरीब एवं पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपुओं) के रिक्त लाइसेंस आवंटित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए डिपो लाइसेंस जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए 10 अक्टूबर 2026 को पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत फरीदाबाद जिले में कुल 69 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद जिले में उपलब्ध 69 रिक्त डिपो लाइसेंसों में से 46 लाइसेंस सामान्य श्रेणी के लिए तथा 23 लाइसेंस महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल रिक्त लाइसेंसों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
इस पहल से पात्र आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र परिवारों तक आवश्यक खाद्यान्नों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। विशेषकर उन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें मौजूदा राशन डिपुओं से अधिक दूरी होने के कारण राशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, जिले के विभिन्न गांवों एवं नगर निगम के वार्डों में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें आलमपुर, अमीपुर, अटाली, भोपानी, बिजोपुर, चंदावली, चिरसी, ददसिया, फतेहपुर तगा, फिरोजपुर कलां, घरौड़ा, घोरासन, गोठड़ा मोहब्बताबाद, जाजरू, जवान, कबूलपुर बांगर, कबूलपुर पट्टी परवरिश, कैल गांव, खेड़ी गुजरान, किरावली, कुराली, लधौली, लालपुर, मादलपुर, महमूदपुर, मंधावली, नरहावली, नरियाला, नेकपुर, पनहेड़ा कलां, पनहेड़ा खुर्द, पावटा, रायपुर कलां, राजपुर कलां, साहुपुरा, समयपुर, सरूरपुर, सिकरी, सिकरोना, सिरोही, सुनपेड़, तिलौरी खादर और तिलपत सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम के वार्ड नंबर 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 42, 43, 44 और 45 में भी रिक्त डिपो लाइसेंस उपलब्ध हैं।
इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर 2026 तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी आवेदकों को निर्धारित पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों तथा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी गई है। विस्तृत जानकारी एवं पात्रता संबंधी शर्तें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं।
विभाग ने सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं, से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को राशन की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।