हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन हुए शुरू, पात्र महिलाएं जल्दी करें आवेदन
Udaipur Times, Haryana News, गुरुग्राम : हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) का शुभारंभ 25 सितंबर 2025 को किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सेवा दिवस यानी 17 सितंबर 2026 से इस योजना के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक संख्या में पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डीसी उत्तम सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं, जो कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा की निवासी हैं तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला/लड़की वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला वित्तीय सहायता, हरियाणा गौरव सम्मान योजना तथा हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अपात्र योजनाओं के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
डीसी ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करने हेतु हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, विवाहित महिला के लिए ससुराल पक्ष के सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन संख्या, परिवार के नाम पर पंजीकृत वाहनों का विवरण, महिला के नाम का बैंक खाता तथा पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
मोबाइल ऐप से करें आवेदन
डीसी ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप डाउनलोड कर शीघ्र आवेदन करें। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाने तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने की अपील की है।
17 सितंबर सेवा दिवस से शुरू हुए विशेष पंजीकरण शिविर, 27 सितंबर तक करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में करीब 80,700 संभावित मामले हैं। जिले में अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए 17 सितंबर से 27 सितंबर तक विशेष पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं । जिला स्तर पर विकास सदन स्थित अंत्योदय भवन में तथा बादशाहपुर, मानेसर, पटौदी और सोहना उपमंडल में एसडीएम कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पात्र महिलाओं को योजना की पात्रता, लाभ और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन करवाने में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वे जिला समाज कल्याण कार्यालय, गुरुग्राम अथवा अपने निकटतम अटल सेवा केंद्र से संपर्क कर सकती हैं।