आपातकालीन स्थिति के लिए बम्बुसा रिसोर्ट अधिग्रहित

सहायता शिविरों में ठहराए व्यक्तियों के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश
 
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जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए सज्ज्नगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप स्थित बम्बुसा रिसोर्ट एण्ड स्पा को मय समस्त संसाधनों सहित अधिग्रहित कर लिया है। 

उदयपुर 1 अप्रेल 2020 । जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए सज्ज्नगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप स्थित बम्बुसा रिसोर्ट एण्ड स्पा को मय समस्त संसाधनों सहित अधिग्रहित कर लिया है। 

कलक्टर ने इस रिसोर्ट का प्रभारी उप पंजीयक द्वितीय सुरेन्द्र पाटीदार (7597095795) को नियुक्त कर केन्द्र व राज्य से प्राप्त एडवाइजरी व जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश प्रदान किए है।

सहायता शिविरों में ठहराए व्यक्तियों के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए कोरोना सहायता शिविरों में क्यूरेनटाईन में रखी महिलाओं और बच्चों के लिए विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने समस्त संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों में ठहराई गई गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हुए उनका विशेष ध्यान रखे। उन्होंने महिलाओ के लिए आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकीन की उपलब्धता, कुपोषित बच्चों के लिए नियमानुसार भोजन व खाद्य-पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय पर ओपीडी का संचालन भी किया जाए।

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